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केरला सीएम ने रिपोर्टर टीवी की तलाशी को खारिज किया

केरला के मुख्यमंत्री ने रिपोर्टर टीवी की तलाशी को खारिज किया, कहा पुलिस ने वैध वारंट से कार्रवाई की, मीडिया संचालन में कोई बाधा नहीं।

केरला सीएम ने रिपोर्टर टीवी की तलाशी को खारिज किया

केरल के मुख्यमंत्री वी. डी. सतेशन् ने रिपोर्टर टीवी के कोच्चि कार्यालय में हाल ही में की गई तलाशी को लेकर लगाए गए मीडिया बाधा के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि विशेष जांच टीम (SIT) ने न्यायालयीय वारंट के आधार पर ही कार्रवाई की और यह प्रक्रिया पूरी तरह से वैध थी।

वारंट और जांच प्रक्रिया

सतेशन् ने बताया कि SIT ने कोच्चि में स्थित रिपोर्टर टीवी के कार्यालय को जांच के लिए एक आधिकारिक वारंट प्राप्त किया था। यह वारंट स्थानीय न्यायालय के मजिस्ट्रेट कोर्ट से जारी किया गया था, जिसमें विशेष रूप से उन दस्तावेज़ों और सामग्री की जाँच का उल्लेख था, जिन्हें जांच के दायरे में माना गया।

पुलिस की भूमिका

विभागीय पुलिस ने वारंट के अनुसार कार्यालय में प्रवेश किया और निर्धारित क्षेत्रों की तलाशी ली। सतेशन् ने स्पष्ट किया कि पुलिस ने किसी भी विभाग को बंद नहीं किया और न ही फाइलें या उपकरण जब्त किए। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई केवल जांच के दायरे में निर्धारित वस्तुओं पर केंद्रित रही।

मीडिया की प्रतिक्रिया

रिपोर्टर टीवी के प्रतिनिधियों ने प्रारम्भिक रूप से इस कार्रवाई को मीडिया स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि "किसी भी प्रकार की सेंसरशिप या पत्रकारों के काम में बाधा नहीं डाली गई है।" उन्होंने यह भी कहा कि न्यायपालिका की अनुमति के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं की गई।

सामान्य प्रतिक्रिया

राजनीतिक विश्लेषकों ने इस विकास को केरल में संवैधानिक प्रक्रियाओं के पालन के एक उदाहरण के रूप में देखा है। उन्होंने कहा कि जब तक वारंट वैध है, ऐसी जांचें कानून के दायरे में आती हैं और मीडिया को भी इस प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए।

केरल सरकार ने इस मामले में आगे की कोई टिप्पणी नहीं की है, जबकि रिपोर्टर टीवी ने भविष्य में भी अपनी रिपोर्टिंग के लिए स्वतंत्रता की मांग करने का इरादा जताया है।

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